कल से नामांकन का दौर शुरू, प्रशासन हुआ मुस्तैद, गाइड लाईन जारी

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निर्वाचन आयोग की ओर से घोषित चुनावी कार्यक्रम के तहत 15वीं विधानसभा के लिए आयोजित होने वाले चुनावों के लिए सोमवार से नामांकन दाखिले का क्रम शुरू होगा। जिसके लिए प्रशासन की ओर से समस्त तैयारियां पूर्ण कर ली गई है तथा सुरक्षा के लिहाज से निर्वाचन कार्यालय पर बेरिकेटिंग सहित न्यायालय परिसर में साफ-सफाई व अन्य कार्य पूर्ण करवाए गए है। रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एसडीएम अजय कुमार आर्य ने बताया कि चुनाव आयोग से प्राप्त निर्देशों की पालना में सोमवार से निर्वाचन की सूचना जारी करने की घोषणा की जाएगी। प्रात: 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन दाखिल करने का निर्धारित समय रहेगा। आर्य ने बताया कि 12 से 19 नवम्बर को प्रतिदिन प्रात: 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर सकेगा। 18 नवम्बर को अवकाश रहेगा। आर्य ने बताया कि न्यायालय परिसर के मुख्यद्वार पर बैरिकेटिंग लगाई गई है तथा कोई भी प्रत्याशी अधिकतम तीन वाहनों के साथ परिसर में प्रवेश कर सकेगा तथा निर्वाचन अधिकारी के समक्ष इजलास में प्रत्याशी सहित अधिकतम पांच प्रस्तावक आवेदन करने के लिए प्रवेश कर सकेंगे। आर्य ने बताया कि 12 से लेकर 22 नवम्बर तक निर्वाचन के लिए आवेदन करने के लिए निर्धारित स्थान पर सीसी टीवी कैमरों की निगरानी सहित वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी अनवरत जारी रहेगी। सोमवार से सम्पूर्ण न्यायालय परिसर में वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। सभी प्रकार के दुपहिया वाहन एवं चार पहिया वाहन अनुमति के साथ ही मुख्यद्वार से अंदर प्रवेश कर सकेंगे। आर्य ने बताया कि क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता की पालना सख्ती से की जाएगी। आर्य ने बताया कि चुनावी कार्यक्रम के अनुसार 12 से 19 नवम्बर को दोपहर 3 बजे तक नामांकर, 20 को नामांकन पत्रों की वैधता की जांच तथा 22 नवम्बर को दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी का समय रहेगा तथा उसी दिन अंतिम प्रत्याशियों की सूची चस्पा की जाएगी। आर्य ने बताया कि इस दौरान निर्वाचन कार्यालय पर पुलिस जाब्ता तैनात रहेगा। आर्य ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय की ओर से दिए गए निर्देशों की पालना में प्रत्याशी को अपने खिलाफ किसी भी आपराधिक कृत्य का मामला दर्ज होने, दोष सिद्धि होने की सूचना पार्टी को देने के साथ-साथ 50 रूपए के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र देना होगा। साथ ही मतदान से 48 घण्टे से पहले दो समाचार पत्रों/इलेक्ट्रोनिक चैनल पर दो बार सूचना प्रकाशित करवानी होगी। आर्य ने बताया कि निर्वाचन विभाग की ओर से सुविधा पोर्टल शुरू किया गया है जिसमें प्रत्याशियों को वाहन, रैली, सभा की अनुमति, लाउडस्पीकर के प्रयोग, कार्यालय की अस्थायी अनुमति तथा हैलीपेड निर्माण सहित अन्य जानकारियां अपलोड करना आवश्यक होगा।

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