राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार को क्षेत्र की देवल पंचायत के ग्राम आसन जोगियान की चारागाह भूमि पर से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए जाने के बावजूद अतिक्रमण नही हटाने से जुडे मामले में टोंक जिला कलक्टर चिन्मयी गोपाल को अवमानना के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी कर 23 नवम्बर तक जवाब तलब किया है।
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वरिष्ठ न्यायाधीश सबीना व न्यायाधीश सी के सोनगरा की खंडपीठ ने यह आदेश आसन जोगियान के निवासी प्रह्लाद नाथ व अन्य द्वारा एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा के जरिए दायर की गई अवमानना याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।
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अवमानना याचिका में बताया गया है कि याचिकाकर्ताओ के गांव मे कुछ प्रभावशाली लोगों ने चारागाह भूमि पर कच्चे व पक्के निर्माण कर रखे है इसकी शिकायत कई बार स्थानीय प्रशासन को दी लेकिन अतिक्रमण नही हटाए गए। इस पर ग्रामीणों ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की।
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जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली खण्डपीठ ने 20 अप्रेल 2021 को टोंक कलक्टर को जनहित याचिका में बताए गए अतिक्रमण दो माह में हटाने के आदेश दिए, किन्तु स्थानीय प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की फौरी कार्यवाही की जिस पर यह अवमानना याचिका दायर की गई है।
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