राजस्थान हाइकोर्ट जयपुर की डबल बैंच ने तिलांजू की श्री राधा गोपाल गौशाला को दोहरी राहत प्रदान की है जिसमें जहां दस सप्ताह तक यथास्थिति को कायम रखने तथा जिला कलक्टर को दस सप्ताह के भीतर भूमि आवंटन के लिए किए गए आवेदन का निस्तारण करने के आदेश दिए गए है। श्री राधा गोपाल गौशाला की ओर से अधिवक्ता अमित जिंदल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाइकोर्ट जयपुर ने ग्राम पंचायत तिलांजू में चारागाह भूमि पर स्थित श्री राधा गोपाल गौशाला के निर्माण हटाने पर रोक लगाते हुए टोंक जिला कलक्टर को आदेश दिए है कि गौशाला द्वारा वर्ष 2013 में दी गई आवंटन की अर्जी पर दस सप्ताह में फैसला कर गौशाला को जमीन का आवंटन करे। मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंदाजोग एवं न्यायाधीश जी आर मूलचंदानी की खण्डपीठ ने यह आदेश मालपुरा के तिलांजू ग्राम पंचायत में चारागाह भूमि पर संचालित श्री राधा गोपाल गौशाला द्वारा दायर की गई विशेष अपील याचिका का सुनवाई के बाद निस्तारण करते हुए दिए है।