तिलांजु ग्राम पंचायत के चारागाह ओर आबादी भूमि पर से राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद अतिक्रमण नही हटाने के मामले में उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य के मुख्य सचिव डीबी गुप्ता, राजस्व सचिव अजिताभ शर्मा, पंचायती राज सचिव कुंजीलाल मीणा, टोंक कलेक्टर रामचन्द्र ढेनवाल, पुलिस अधीक्षक योगेश दाधीच, मालपुरा के एसडीएम व तहसीलदार को अवमानना के कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि अदालती आदेश के बावजूद आदेशों की पालना नहीं करने पर दस दिन में जवाब तलब किया है। न्यायाधीश आलोक शर्मा की एकलपीठ ने यह अंतरिम आदेश ग्राम पंचायत तिलांजु की सरपंच प्रियंका नरुका द्वारा एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा के जरिए दायर की गई अवमानना याचिका पर प्रारम्भिक सुनवाई करते हुए दिए है। याचिका में बताया गया है कि पंचायत के आबादी ओर चारागाह भूमि पर अतिक्रमणों को लेकर गत वर्ष पंचायत ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। इस पर अदालत ने 7 फरवरी 2018 को आदेश देते हुए जिला प्रशासन को नकारा बताते हुए अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे। किन्तु स्थानीय प्रशासन ने अब तक कोई अतिक्रमण नहीं हटाए इस पर यह अवमानना याचिका दायर की गई है। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद राजस्व विभाग के एडवोकेट धर्मेन्द्र पारीक ओर एएजी अनुराग शर्मा को याचिका की प्रति सौंपने के आदेश देते हुए पक्षकारों से जवाब तलब किया है।