पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में कोविड के नए वैरिएंट ओमिक्रोन से संक्रमण के लगातार बढते मामलों की रोकथाम एवं बचाव हेतु पुलिस एवं प्रशासन ने सख्ती दिखाना शुरू कर दियाहै। इसी क्रम में शुक्रवार को एसडीएम आर के वर्मा, एएसपी राकेश कुमार बैरवा के नेतृत्व में पुलिस थानाधिकारी कैलाश विश्रोई ने मय दल, बल के व चिकित्सा विभाग के सहयोग से शहर में भ्रमण कर मॉस्क के अनिवार्य प्रयोग सहित गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित की। कई जगह की गई कार्रवाई से व्यापारियों, हाथ थैला संचालको व आमजन में हडकम्प मच गया। अधिकारियों ने पैदल मार्च करते हुए लोगों से खतरे को भांपकर बचाव के उपायों को अमल में लाए जाने का आग्रह किया7 कई लोगों से समझाईश करते हुए मॉस्क लगवायातो कई प्रतिष्ठानों पर कार्यरत कर्मचारियों के कोरोना वैक्सीन के डबल डोज लगाने के प्रमाणपत्र मांगे गए। एसडीएम वर्मा ने बताया कि गृह विभाग राजस्थान सरकार के आदेशानुसार उपखण्ड मालपुरा के सभी नागरिकों को अतिरिक्त सतर्क- सावधान जन-अनुशासन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए है। जिनमें विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद सम्बन्धी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह / सभा / रैली / धरना प्रदर्शन / जुलूस तथा विवाह अयोजन आदि में अधिकतम 100 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी जिसमें बैण्ड बाजा वादकों को 100 व्यक्तियों की संख्या से अलग रखा जायेगा अनुमति लेने वाले आवेदन के साथ कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की सूची भी देनी होगी, अन्यथा उक्त कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिलेगी। अन्त्येष्टि / अन्तिम संस्कार सम्बन्धी कार्यक्रम में अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नही होगी। कोरोना संक्रमण के नियंत्रण हेतु धार्मिक स्थलों पर आने वाले दर्शनार्थियों द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे डबल डोज वैक्सीनेशन फेस मास्क पहनना नो मास्क नो एंट्री, सैनिटाईजेशन की पालना सुनिश्चित की जाएगी धार्मिक स्थलों पर फूल-माला प्रसाद, व अन्य पूजा सामग्री ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। व्यावसायिक गतिविधियों के संबंध में सभी दुकानों / जिन / रेस्टोरेंटस / मॉल एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालको / मालिक अपने स्वयं व स्टाफ के वैक्सीनेशन लगवाना सुनिश्चित करें, व कितने स्टाफ का वैक्सीनेशन हो चुका है, यह भी डिस्प्ले करना तथा कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे फेस मास्क पहनना, सामाजिक दूरी सैनिटाईजेशन की पालना करना सुनिश्चित करें। समस्त उपखण्ड वासियों से अपील की गई है कि 31 जनवरी से पूर्व कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने की सुनिश्चितता करें। सम्पूर्ण उपखण्ड क्षेत्र मालपुरा में प्रतिदिन रात्रि 11 बजे से प्रात: 05 बजे तक जन अनुशासन कफ्र्यू रहेगा। निर्देशों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों / संस्थाओं के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जावेगी।