राजस्थान सरकार के त्रिस्तरीय जन अनुशासन दिशा-निर्देश 5.0 तथा जिला कलेक्टर टोंक के निर्देशानुसार सभी धर्मों के धार्मिक आयोजन पर प्रतिबंध लगाया हैं एवं श्रावण मास में कावड यात्राओं में भीड़-भाड़ की संभावना को देखते हुए समस्त धार्मिक यात्राओं एवं जुलूस इत्यादि को प्रतिबंधित किया गया हैं,
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साथ ही 21 जुलाई को ईद-उल-जुहा के त्यौहार के दौरान सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थानों पर एकत्रित होकर इबादत नहीं करने के निर्देश दिये गये हैं,
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उपखंड अधिकारी ने आदेश जारी करते हुए बताया कि उपखण्ड मालपुरा के समस्त नागरिको अगर उक्त दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते है तो आई0पी0सी0 की धारा 188 के कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत व अन्य कानूनी प्रावधान जो लागू हो के अलावा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 के अनुसार कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।