कस्बे के राशन डीलर की दुकान का लाइसेंस निलंबित करने के मामले में राजस्थान उच न्यायालय की जयपुर पीठ ने राय के प्रमुख खाद्य सचिव, टोंक कलेक्टर तथा जिला रसद अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब तलब किया है। साथ ही अदालत ने लाइसेंस निलंबित करने के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह सिराधना की एकलपीठ ने यह अंतरिम आदेश मालपुरा निवासी छीतर लाल गुर्जर द्वारा एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा के जरिए दायर की गई याचिका पर प्रारभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में बताया गया है कि जिला रसद अधिकारी टोंक ने 29 मई 2019 यह कहते हुए याचिकाकर्ता की दुकान का लाइसेंस निलंबित कर दिया कि उसके द्वारा शर्तो का पालन नही किया गया, जिसे याचिका में यह कहते हुए चुनौती दी गई कि लाइसेंस के निलंबन के करीब एक माह बाद भी उसे किसी प्रकार की अनियमितता के बारे में कोई नोटिस विभाग द्वारा नही दिया गया। याचिकाकर्ता की दुकान का लाइसेंस दुर्भावना पूर्वक निलबित किया गया है। अदालत ने याचिका की सुनवाई के बाद निलंबन आदेश की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए सरकार से जवाब मांगा है।