मेडिकल बोर्ड का गठन कर आंखो का मेडिकल करवाने के आदेश

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राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 में शारीरिक दक्षता परीक्षा उतीर्ण करने के बावजूद आंखों के कलर विजन टेस्ट में फेल किये जाने के मामले में राजस्थान उच न्यायालय की जयपुर पीठ ने एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक को आदेश दिए है कि तीन सदस्य वाले मेडिकल बोर्ड का गठन कर 28 मई को प्रात: 10 बजे याचिकाकर्ता की आंखों का परीक्षण कर 31 मई को रिपोर्ट अदालत में पेश करे। न्यायाधीश आलोक शर्मा की अदालत ने यह आदेश मालपुरा निवासी मोहमद शाहरूख द्वारा एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा के जरिये दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए है। याचिका में बताया गया है कि याचिकाकर्ता ने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 के तहत झालावाड जिले से ओबीसी वर्ग से आवेदन किया था। विभाग द्वारा आयोजित लिखित ओर शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्रार्थी उतीर्ण हो चुका किन्तु आंखों के कलर विजन टेस्ट में प्रार्थी को फेल बताते हुए कांस्टेबल पद पर नियुक्ति से इनकार कर दिया। जिसे याचिका दायर कर चुनौती दी गई कि याचिकाकर्ता का मेडिकल बोर्ड से मेडिकल करवाया जावे, क्योंकि राय के करीब तीन जिलों के मेडिकल बोर्ड ने याचिकाकर्ता का कलर विजन सही माना है, किन्तु विभाग द्वारा करवाये गए टेस्ट में उसे अनफिट बताया गया है ऐसे में एसएमएस के मेडिकल बोर्ड से उसकी आंखों का मेडिकल करवाया जावे। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद एस एम एस अधीक्षक को मेडिकल बोर्ड का गठन कर 28 मई को सुबह 10 बजे मेडिकल करने के आदेश दिए है।

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