प्रतिमाह 15 सौ रुपए पेंशन के भी मिलेंगे
कोविड-19 महामारी में अपने पति को खो चुकी जिले की 20 महिलाओं के लिए जुलाई का महिना सुकून लेकर आया है।जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल के निर्देशानुसार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कोरोना विधवा सहायता योजना के तहत टोंक जिले में 1 मार्च 2020 के बाद कोरोना से मृत्यु होने पर 20 विधवा महिलाओं को एक-एक लाख रुपए की आर्थिक सहायता तथा एक हजार 15 सौ प्रति माह पेंशन की पहली किश्त की प्रशासनिक, वित्तीय एवं भुगतान स्वीकृति जारी कर दी गई है।
जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल जिले में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के साथ-साथ जरूरतमंदों की सहायता करने में भी अपना दायित्व पूरी तत्परता से निभा रही हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान राज्य सरकार का मुख्य फोकस संक्रमण की रोकथाम के साथ- साथ आमजन विशेषकर समाज के गरीब, कमजोर, वंचित तबके को आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक संबल प्रदान करना रहा है।
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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक नवल खान ने बताया कि राज्य सरकार की मुख्यमंत्री कोरोना विधवा सहायता योजना में पंचायत समिति टोंक की 8, टोडारायसिंह की 3, देवली की 3, एवं उनियारा, मालपुरा एवं पीपलू की की दो- दो महिलाओं को आर्थिक सहायता का लाभ दिया गया है।
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जिले की सभी 20 महिलाओं ने जीवन के इस दुखद समय में राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा उन्हें उपलब्ध कराई गई आर्थिक सहायता एवं अन्य योजनाओं के लाभ के लिए धन्यवाद दिया है।